November 2, 2026 9:35 pm

अवैध गैस रिफिलिंग एवं गैस सिलेण्डर के भण्डारण करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध

पीएनपी न्यूज़

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रिपोर्ट अब्दुल शफीक खान

आगर-मालवा, 26 जून। कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह के निर्देशन में जिला आपूर्ति अधिकारी, आगर मालवा श्री एम.एल.मालवीय के नेतृत्व में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुसनेर, श्री सुरेश गुर्जर एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, आगर श्री एन.एस. मुवेल के द्वारा श्री बालाजी टी स्टॉल एवं वॉशिंग सेंटर जीरापुर रोड़, सोयतकलां तहसील सुसनेर की अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायत पर जांच की गई। जांच दौरान श्री बालाजी, टी स्टाॅल एवं वाशिंग सेंटर जीरापुर रोड, सोयतकलां में दुकान के अंदर 14 नग घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2) भारत कंपनी के भरे हुए एवं वाहनों में गैस भरने की मोटर पंप 01 नग रखा होना पाया गया। मौके पर उपस्थित पवन कुशवाह पिता बजरंग कुशवाह से अवैध रूप से रखे हुए ,14 नग घरेलू गैस सिलेण्डर (भरे), वाहनों में गैस भरने हेतु उपयोग की जाने वाली 01 नग मोटर पंप के संबंध में पूछताछ की गई कुशवाहा द्वारा बताया गया कि गाड़ियों में गैस भरना बताया गया । मौके पर उपस्थित पवन कुशवाह से गैस सिलेण्डर बीपीसीएल कम्पनी 14 नग, गैस रिफिलिंग मोटर पंप 01 नग जप्त किया गया। जप्दशुदा गैस सिलेण्डर एवं मोटर पंप, प्रबंधक, ग्रामीण इंडियन गैस एजेंसी, सोयत कला को सुपुर्दगी में दिये गये। संबंधित के द्वारा अवैध गैस रिफिलिंग एवं गैस सिलेण्डर के भण्डारण किये जाने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रकरण पंजीबृद्व किया गया।

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