November 2, 2026 9:40 pm

25 को होगा लाडो लक्ष्मी योजना ऐप का शुभारंभ; महिलाओं को मिलेंगे ₹2100

 

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रेवाड़ी, 22 सितंबर जिला रिपोर्टर दीपक तिवारी

 

हरियाणा सरकार की ओर से सामाजिक न्याय अधिकारिता अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक कदम और आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सम्मान के लिए 25 सितंबर को एक महत्वाकांक्षी योजना दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत होने जा रही है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 25 सितंबर को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के मोबाइल एप का पंचकूला से शुभारम्भ करेंगे। इसी दिन रेवाड़ी सहित राज्य के सभी जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। रेवाड़ी में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन बाल भवन सभागार में किया जाएगा जिसमें राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा मुख्य अतिथि होंगे।

महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जांच शिविरों का भी होगा आयोजन :

डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर पात्र महिलाओं को महीने के 2100 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के लिए आवश्यक एप के शुभारंभ अवसर के साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिलाओं के लिए सभी स्वास्थ्य जांच केंद्रों पर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने योजना से संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस योजना के शुभारम्भ कार्यक्रम की व्यवस्था बेहतर ढंग से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना की पात्र महिलाओं से क्रीड की टीम संपर्क कर पंजीकरण के लिए प्रेरित करेगी तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी स्वास्थ्य जांच शिविरों के लिए महिलाओं को प्रेरित किया जाएगा।

यह होगी योजना के लिए आवश्यक पात्रता :

डीसी ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 23 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। वह कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा की निवासी होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार की आय एक लाख रुपए वार्षिक होनी चाहिए। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कैंसर पीड़ित महिला, दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित महिला, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित महिला जो पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही है वह भी दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र हैं।

योजना के दायरे से यह रहेंगे बाहर :

डीसी ने बताया कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा/ निराश्रित महिला के लिए वित्तीय सहायता, दिव्यांग पैशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना, कश्मीरी विस्थापित परिवार के लिए वित्तीय सहायता, बौना भत्ता, तेजाब पीडि़त महिला/लडक़ी को वित्तीय सहायता, अविवाहित महिला को वित्तीय सहायता, पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए हरियाणा गौरव सम्मान योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।

पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया होगी नि:शुल्क, यह रहेंगे आवश्यक दस्तावेज :

जिला समाज कल्याण अधिकारी रेणु बाला ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में बताया कि महिला के पास हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक हो, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, अगर महिला विवाहित है तो ससुराल के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, बिजली बिल का कनेक्शन नंबर, एचकेआरएन रजिस्ट्रेशन नंबर (यदि बेरोजगार हो), महिला/परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड वाहनों का विवरण, महिला के नाम पर रजिस्टर बैंक खाता विवरण आदि दस्तावेज जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि योजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 25 सितंबर से आरंभ हो रही है, जिला, उपमंडल, खंड, वार्ड व गांवों में लगने वाले शिविरों में इस योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क होगी हालांकि सरल केंद्र से आवश्यक दस्तावेज बनवाने के लिए 30 रुपए का शुल्क रहेगा उन्होने अपील करते हुए कहा कि पात्र महिपाएं सभी आवश्यक दस्तावेज 25 सितम्बर से पहले पूर्ण करवा लें।

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