जिला एवं विकासखंड स्तर पर शिकायत निवारण समितियों का गठन
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पीएनपी न्यूज़ / अब्दुल शफीक खान
आगर-मालवा, 04 जुलाई 2026। जिले में निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने ढंग से फीस वृद्धि एवं निर्धारित दुकानों से पुस्तकें-यूनिफॉर्म खरीदने के दबाव की शिकायतों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कलेक्टर प्रीति यादव के निर्देशानुसार जिला एवं विकासखंड स्तर पर शिकायत निवारण समितियों के गठन के आदेश जारी किए गए हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री सौरभ जैन ने बताया कि शैक्षणिक सत्र प्रारंभ से म.प्र. निजी विद्यालय (फीस एवं संबंधित अन्य विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं नियम-2020 प्रभावशील हैं। अधिनियम की कंडिका-6 के अनुसार निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र/अभिभावकों को पुस्तकें, यूनिफॉर्म, जूते, कॉपी आदि केवल चयनित विक्रेताओं से खरीदने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकेगा। अभिभावक सामग्री खुले बाजार से क्रय करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।
डीईओ सौरभ जैन ने अभिभावकों से अपील की है कि निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी फीस वसूली, विशेष दुकानों से सामग्री खरीद का दबाव जैसी शिकायतें संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में गठित समिति के समक्ष दर्ज कराएं, ताकि समयबद्ध जांच एवं नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।
जिला प्रशासन का उद्देश्य छात्रहित एवं अभिभावकों को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना है। शिक्षा विभाग विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के हितों की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध है तथा शासन द्वारा निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।











