रेवाड़ी, 9 अप्रैल चीफ ब्यूरो दीपक तिवारी
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जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए पेयजल और सीवरेज बिलों के भुगतान के नियमों में बदलाव के साथ 31 दिसंबर तक के बकाया बिलों पर शत-प्रतिशत सरचार्ज माफी की घोषणा की है।
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जिला सलाहकार योगेंद्र परमार ने बताया कि विभाग की इस योजना से जिला के 168217 उपभोक्ता जिन पर 8 करोड़ 46 लाख रुपए का बिल बकाया है, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि उपभोक्ताओं को 31 मई तक अपना पुराना व मौजूदा पूरा बकाया बिल जमा कराना होगा।
हरियाणा सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार 31 दिसंबर तक की अवधि के बिलों पर लगे सरचार्ज में 100 फीसदी की एकमुश्त छूट दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को 31 मई तक अपना पूरा बकाया बिल चालू बिल के साथ जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि तक भुगतान न करने पर विभाग द्वारा संबंधित उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
उन्होंने बताया कि पुराने नियमों के तहत देरी से भुगतान करने पर कुल बिल राशि पर जुर्माना लगता था, जिससे राशि काफी बढ़ जाती थी। अब नए संशोधन के तहत यदि देय तिथि तक बिल नहीं भरा जाता है तो चालू बिल पर ही एक बार 10 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। अगले बिलों में पिछली कुल बकाया राशि पर दोबारा जुर्माना नहीं जोड़ा जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिले में जनस्वास्थ्य विभाग के 168217 उपभोक्ता हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में 127813 और शहरी क्षेत्र में 40404 उपभोक्ता शामिल है। शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं पर 2 करोड़ 90 लाख रुपए तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं पर 5 करोड़ 55 लाख रुपए का बिल बकाया है। इसमें बड़ी राशि सरचार्ज की लगाई हुई है और यह सरचार्ज माफी होने से बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
मीटर लगवाना होगा अनिवार्य: योगेंद्र परमार
जिला सलाहकार योगेंद्र परमार ने बताया कि इस माफी योजना में प्रमुख शर्त यह है कि छूट केवल मीटर युक्त कनेक्शन वालों को मिलेगी, जिनके पास वर्तमान में मीटर वाला कनेक्शन नहीं है और वह इस सरचार्ज माफी का लाभ लेना चाहते हैं। उन्हें पहले कनेक्शन पर मीटर लगवाना अनिवार्य होगा।











