रेवाड़ी 17 जनवरी ब्यूरो चीफ दीपक तिवारी
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थाना रोहड़ाई पुलिस द्वारा की गई उत्कृष्ट पैरवी पर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने चार साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व एक लाख रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 20 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।जिले के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि 1 नवंबर 2023 को उसकी चार साल की नाबालिग बेटी ने उसकी पत्नी को संवेदनशील अंग में दर्द होने की शिकायत की थी। बच्ची के संवेदनशील अंग में जख्म बना हुआ था। बच्ची ने बताया कि पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति ने उसके साथ गलत हरकत की है। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया और आरोपी के खिलाफ बच्ची के पिता की शिकायत पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने आरोपी व्यक्ति को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 20 माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।











