November 2, 2026 10:27 pm

हरियाणा समाचार:कोर्ट के चक्कर से छुटकारा—13 को लोक अदालत में तुरंत होगा निपटारादीपक तिवारी

रेवाड़ी, 8 दिसंबर ब्यूरो चीफ दीपक तिवारी

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जिला न्यायिक परिसर में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का निपटारा करवाया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम अमित वर्मा ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से त्वरित निपटारा करवाना है। लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम, पारिवारिक विवाद, दीवानी एवं फौजदारी मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी के बिलों तथा राजस्व आदि का निपटारा किया जाएगा।

सीजेएम वर्मा ने आमजन से अपील की है कि शनिवार, 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर का लाभ उठाएं। कोर्ट में अपने लंबित मामलों को आपसी सहमति से हल करवा लेने में ही फायदा है, जिससे कि समय कम लगे और मामूली खर्च में ही विवाद का निपटारा हो जाए। कोई भी केस में कोर्ट में चलता है तो लोगों को उसके लिए बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और धन व समय भी खर्च होता है। लोक अदालत में आदमी आकर विवाद को सुलझा ले तो यह वहीं समाप्त हो जाता है।

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