November 2, 2026 10:46 pm

फरार अभियुक्त के घर धारा 84 का नोटिस चस्पा 

रितिक कुमार वरिष्ठ पत्रकार जिला ब्यूरो चीफ

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कुठौंद, जालौन । न्यायालय में लगातार गैर हाजिर रहकर न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने में बाधा डाल रहे लापता अभियुक्त के घर रामपुरा थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर बीएनएसएस की धारा 84 के तहत नोटिस चस्पा किया है।

ज्ञात हो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 फरार व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा से संबंधित है। यदि न्यायालय को संदेह है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है, वह सजा से बचने के लिए छिप रहा है, तो वह लिखित उद्घोषणा जारी कर सकता है, जिसमें उसे निर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा। इस उद्घोषणा को व्यक्ति के सामान्य निवास में सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए। प्रकाशन के कम से कम 30 दिन बाद उपस्थिति का समय होना चाहिए। यदि व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय उसे घोषित अपराधी घोषित कर सकता है।

उक्त प्रक्रिया के तहत रामपुरा थानाध्यक्ष संजीव कुमार कटियार, वरिष्ठ उप निरीक्षक सत्यपाल सिंह यादव द्वारा मय पुलिस बल के साथ मुकदमा अपराध संख्या 160/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग थाना गोहन जनपद जालौन में वांछित अभियुक्त सुरेन्द्र अहिरवार पुत्र रामबाबू अहिरवार उम्र करीब 23 बर्ष निवासी ग्राम मदारीपुर थाना कुठौंद जनपद जालौन के घर पर धारा 84 बीएनएसएस के तहत नोटिस चस्पा किया गया व मुनादी कर 84 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी।

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