November 2, 2026 8:48 pm

हरियाणा समाचार :डबल मर्डर केस में 2 दोषियों को आजीवन कारावास

रेवाड़ी, 23 दिसंबर ब्यूरो चीफ दीपक तिवारी

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मार्च 2019 में जिले के गांव लिसाना में नाली के विवाद को लेकर दो सगे भाइयों की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ सुनीता ग्रोवर की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोनों दोषियों पर 26-26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।पुलिस को दी गई शिकायत में गांव लिसाना निवासी हंसराज ने बताया था कि उनके ताऊ के लड़के धर्मबीर व कमल का गांव के ही राजेन्द्र के परिवार के साथ गंदे पानी की नाली को लेकर पहले भी कई बार झगड़ा हो चुका था।शिकायतकर्ता के अनुसार, 30 मार्च 2019 को सुबह करीब 10:30 बजे दिनेश, देवेन्द्र उर्फ ढिल्लू, उनकी पत्नियां शीतल व ममता तथा राजेन्द्र की पत्नी माया ने मिलकर धर्मबीर व कमल के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे, जहां देवेन्द्र उर्फ ढिल्लू ने दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिए।घटना के दौरान बीच-बचाव करने आए चाचा सत्यवान को दोनों हाथों में गंभीर चोटें आईं, जबकि शिकायतकर्ता पर भी चाकू से हमला करने का प्रयास किया गया। घायल धर्मबीर और कमल को तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।जो इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना सदर रेवाड़ी में हत्या व मारपीट की धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों दिनेश और देवेन्द्र उर्फ ढिल्लू सहित दिनेश की पत्नी शीतल, देवेन्द्र उर्फ ढिल्लू की पत्नी ममता तथा राजेन्द्र की पत्नी माया को गिरफ्तार किया था।जांच के बाद सदर थाना पुलिस ने अदालत में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी । पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ अदालत के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ सुनीता ग्रोवर की अदालत ने मुख्य आरोपी दिनेश और देवेन्द्र उर्फ ढिल्लू को धर्मबीर व कमल की हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने दिनेश और देवेन्द्र उर्फ ढिल्लू को आजीवन कारावास की सजा दी है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 26-26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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