November 2, 2026 8:06 pm

रेवाड़ी में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

रेवाड़ी, 7 फरवरी ब्यूरो चीफ दीपक तिवारी

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थाना धारूहेड़ा पुलिस द्वारा की गई उत्कृष्ट पैरवी पर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 20 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 20 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।धारूहेड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि 3 अक्टूबर 2022 को वह घर पर अकेली थी। इसी दौरान किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर एक युवक खड़ा हुआ था जिसने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। आरोपी जबरदस्ती उनके घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने किसी को भी बताने पर जान से करने व बदनाम करने की धमकी दी। जनवरी 2023 में उसकी तबीयत खराब होने पर परिवार के सदस्य उसे अस्पताल लेकर गए, जहां उसे तीन माह की गर्भवती होने का पता लगा। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर थाना धारूहेड़ा में अज्ञात के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद काउंसलिंग के दौरान नाबालिग ने बताया कि जून 2022 में उसकी दोस्ती यूपी के जिला फैजाबाद के गांव लक्ष्मीदासपुर निवासी विकास पांडे उर्फ विशाल के साथ हुई थी। जुलाई 2022 में आरोपी ने शादी करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। 3 अक्टूबर को भी आरोपी उनके घर आया और दुष्कर्म किया, जिसके बाद में वह गर्भवती हो गई थी। नाबालिग के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी विकास पांडे उर्फ विशाल को गिरफ्तार कर लिया था।पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने आरोपी विकास पांडे उर्फ विशाल को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 20 माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।

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