रिपोर्टर योगेश यादव पीएनपी न्यूज महाराष्ट्र
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने ऑर्केस्ट्रा बार की आड़ में चल रहे अश्लील डांस और कथित अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया है। राज्य विधानमंडल के मॉनसून सत्र में संबंधित विधेयक पारित होने और राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद नया नियम लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब पूरे महाराष्ट्र में किसी भी नए ऑर्केस्ट्रा बार के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा, जबकि पहले से जारी लाइसेंसों का नवीनीकरण (रिन्यूअल) भी बंद कर दिया जाएगा।
सरकार का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में कई होटल, बार और रेस्तरां ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस की आड़ में डांस बार जैसी गतिविधियां चला रहे थे। आरोप है कि कुछ प्रतिष्ठान 2016 के डांस बार नियंत्रण कानून से बचने के लिए ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस का दुरुपयोग कर रहे थे। इसी को रोकने के उद्देश्य से गृह विभाग ने यह सख्त कदम उठाया है।
गृह विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश के अनुसार, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 के तहत अब किसी भी नए ऑर्केस्ट्रा के लिए लाइसेंस जारी नहीं होगा। जिन प्रतिष्ठानों के पास पहले से ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस मौजूद हैं, उनकी वैधता समाप्त होने के बाद उन्हें दोबारा रिन्यू नहीं किया जाएगा। यानी समय सीमा पूरी होने के बाद ऐसे सभी लाइसेंस स्वतः समाप्त हो जाएंगे।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से ऑर्केस्ट्रा की आड़ में होने वाले अश्लील नृत्य, कानून के उल्लंघन और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी। नए नियम को लागू कराने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन को सौंपी गई है, जिन्हें सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य सरकार का कहना है कि यह फैसला कानून व्यवस्था बनाए रखने, महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने और लाइसेंस प्रणाली के दुरुपयोग पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।











