November 2, 2026 8:07 pm

नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन।

 

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जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक बलिया ने सिकंदरपुर में “NCL जागरूकता अभियान 2.0” के तहत आमजन को दी जानकारी।

 

संवाददाता अजीत कुमार सिंह

बलिया। नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और जन-जागरूकता के उद्देश्य से शनिवार को सिकंदरपुर तहसील सभागार में “NCL जागरूकता अभियान 2.0” के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

कार्यशाला में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित अधिवक्ताओं, बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों और आमजनमानस को नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के प्रमुख प्रावधानों एवं उनके व्यावहारिक उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने ‘शून्य एफआईआर’ (Zero FIR), ई-एफआईआर प्रणाली, समयबद्ध न्याय प्रक्रिया, महिला एवं बाल संरक्षण से संबंधित प्रावधान, फोरेंसिक विज्ञान के उपयोग तथा पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण जैसी नई व्यवस्थाओं पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि “नए आपराधिक कानून देश में न्यायोन्मुख, पारदर्शी और तकनीकी दृष्टि से सशक्त आपराधिक न्याय प्रणाली की नींव रखेंगे। प्रशासन का प्रयास है कि इन कानूनों की जानकारी जन-जन तक पहुंचे ताकि हर नागरिक अपने अधिकारों और दायित्वों से भलीभांति परिचित हो।” पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने अधिकारियों व कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे इन नए प्रावधानों को व्यवहार में लाकर कानून व्यवस्था को और अधिक संवेदनशील व परिणामकारी बनाएं, जिससे जनपद बलिया प्रदेश में एक आदर्श मॉडल जिले के रूप में पहचान बना सके। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई जानकारी को सराहा तथा इसे समाज के हित में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।

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