November 2, 2026 8:51 pm

जालौन में लागू हुई धारा-163, 10 जून तक जारी रहेगा प्रतिबंध

रितिक कुमार वरिष्ठ पत्रकार जिला ब्यूरो चीफ

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शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन सतर्क

उरई, जालौन। 29 अप्रैल। जालौन जिले में आगामी त्योहारों, विश्वविद्यालय परीक्षाओं व प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनज़र कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार पांडेय ने धारा-163 (पूर्व की धारा-144 दंप्रस) के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 10 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा।

प्रशासन द्वारा जारी आदेश में परशुराम जयंती, महाराणा प्रताप जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, ईद-उल-अजहा, विभिन्न परीक्षाएं एवं अन्य स्थानीय आयोजनों को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में कोई भी व्यक्ति हथियार, लाठी-डंडा (दिव्यांग व सिख समुदाय की छूट को छोड़कर), नुकीले या आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा।

धार्मिक या सार्वजनिक स्थलों पर उत्तेजक भाषण, नारेबाजी या किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाना सख्त मना है। सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। पर्वों पर नदी किनारे स्नान स्थलों पर बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, गोताखोरों व जल पुलिस की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

परीक्षा केंद्रों के आस-पास विशेष सुरक्षा बल की तैनाती, नकल रोकने के कड़े इंतज़ाम, और साइबर कैफे के संचालन में सख्ती जैसे प्रावधान भी आदेश में शामिल हैं। साथ ही, यातायात प्रबंधन, ट्रैफिक डायवर्जन, पुलिस गश्त, व ड्रोन/सीसीटीवी कैमरों से निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई संस्था या व्यक्ति इस आदेश में छूट चाहता है तो वह जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

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