नित्यानन्द सिंह/ संपादक
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!बलिया। हॉलमार्किंग संबंधी प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), लखनऊ शाखा की टीम ने मंगलवार को बलिया में दो प्रतिष्ठानों पर प्रवर्तन कार्रवाई की। अलग-अलग टीमों ने कार्रवाई करते हुए बिना वैध हॉलमार्किंग वाले स्वर्ण आभूषण तथा अनधिकृत हॉलमार्किंग गतिविधियों से संबंधित सामग्री जब्त की।
पहली प्रवर्तन टीम का नेतृत्व बीआईएस के निदेशक श्री ऋत्विक आनंद ने किया। टीम में उपनिदेशक श्री आशुतोष राय सहित बीआईएस के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे। टीम ने टाउन हॉल रोड स्थित शिवशंकर कॉम्प्लेक्स में मेसर्स पी.पी. ज्वेलर्स के प्रतिष्ठान पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान करीब 156 ग्राम स्वर्ण आभूषण बरामद कर जब्त किए गए। जांच में इन आभूषणों पर वैध हॉलमार्किंग नहीं पाई गई।
इसी क्रम में दूसरी प्रवर्तन टीम का नेतृत्व संयुक्त निदेशक श्री शरद कुमार ने किया। टीम में उपनिदेशक श्री जितेश कुमार सहित बीआईएस के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे। टीम ने लक्ष्मी मार्केट स्थित मेसर्स श्रीजा लेजर कटिंग सेंटर पर कार्रवाई की। जांच के दौरान प्रतिष्ठान में बिना वैध बीआईएस लाइसेंस के अनधिकृत रूप से हॉलमार्किंग संबंधी गतिविधियां संचालित किए जाने का मामला सामने आया। टीम ने अवैध हॉलमार्क युक्त स्वर्ण आभूषणों के साथ हॉलमार्किंग गतिविधियों से संबंधित साक्ष्य एवं सामग्री को नियमानुसार जब्त किया।
बीआईएस लखनऊ शाखा के निदेशक एवं प्रमुख श्री पियुष एम. वासेकर ने कहा कि उपभोक्ताओं को शुद्धता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता वाले स्वर्ण आभूषण उपलब्ध कराना बीआईएस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। हॉलमार्किंग व्यवस्था स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता के संबंध में उपभोक्ताओं को विश्वसनीय आश्वासन प्रदान करती है। इसी उद्देश्य से बाजार में हॉलमार्किंग संबंधी प्रावधानों के अनुपालन की नियमित निगरानी और जांच की जा रही है।
उन्होंने सभी ज्वेलर्स एवं हॉलमार्किंग से संबंधित प्रतिष्ठानों से निर्धारित मानकों, प्रक्रियाओं और वैधानिक प्रावधानों का पूरी तरह पालन करने तथा केवल अधिकृत प्रक्रिया के तहत ही हॉलमार्किंग गतिविधियां संचालित करने की अपील की।
बीआईएस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि हॉलमार्किंग संबंधी नियमों का उल्लंघन अथवा अनधिकृत हॉलमार्किंग गतिविधियां पाए जाने पर लागू नियमों और प्रावधानों के अनुसार आवश्यक एवं कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।











