November 2, 2026 10:46 pm

अब सड़क किनारे वाहन खड़ा करना पड़ेगा महंगा! उल्हासनगर की प्रमुख सड़कों पर 24 घंटे नो-पार्किंग, ट्रैफिक पुलिस का बड़ा फैसला

रिपोर्ट: योगेश यादव | पीएनपी न्यूज महाराष्ट्र

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ठाणे यातायात पुलिस ने उल्हासनगर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या को देखते हुए कई प्रमुख मार्गों पर 24 घंटे के लिए ‘नो-पार्किंग’ नियम लागू कर दिया है। विठ्ठलवाड़ी यातायात उप-विभाग के अंतर्गत आने वाले इन क्षेत्रों में अवैध पार्किंग के कारण लगातार जाम की स्थिति बन रही थी, जिससे आम नागरिकों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

यातायात विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115 और 116(1)(ए)(बी) के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए कई व्यस्त सड़क खंडों को नो-पार्किंग जोन घोषित किया गया है। पुलिस का कहना है कि इन मार्गों पर पूरे दिन भारी यातायात रहता है और सड़क किनारे खड़े वाहनों के कारण आवागमन प्रभावित होता है।

नई व्यवस्था के तहत उल्हासनगर-4 स्थित भीम कॉलोनी में गुलशन जूस सेंटर से सत्कार बार एंड रेस्टोरेंट तक लगभग 200 मीटर क्षेत्र में सड़क के दोनों ओर वाहन खड़े करने पर रोक रहेगी। इसी प्रकार कृभाना डेयरी से पांडुरंग बैंड पार्क और आगे सैक्सर चर्च तक करीब 300 मीटर के दायरे में पार्किंग प्रतिबंधित की गई है।

इसके अलावा, बालाजी तड्डी मडी सेंटर से सत्यम सुपर मार्केट तक लगभग 50 मीटर क्षेत्र को भी नो-पार्किंग जोन घोषित किया गया है। वहीं, कामेश्वर महादेव मंदिर से उल्हासनगर पूर्व रेलवे स्टेशन तक सड़क के दोनों ओर पार्किंग पर रोक लगाई गई है। इस मार्ग पर बने स्काईवॉक के खंभों के कारण सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है, जिससे यातायात बाधित होता है।

चंद्रमणि बुद्ध विहार से मद्रासी पाड़ा होते हुए मारी माता मंदिर तक करीब 100 मीटर क्षेत्र में भी वाहनों की पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि इन स्थानों पर अवैध पार्किंग ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह बन चुकी थी।

यह नई यातायात व्यवस्था 30 दिनों की परीक्षण अवधि के लिए लागू की गई है। इस दौरान नागरिक अपने सुझाव या आपत्तियां पुलिस उपायुक्त (यातायात शाखा), तीन हाथ नाका, एलबीएस मार्ग, ठाणे स्थित कार्यालय में लिखित रूप से जमा कर सकते हैं। यदि निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह व्यवस्था अगले आदेश तक स्थायी रूप से लागू की जा सकती है।

हालांकि, यह प्रतिबंध पुलिस, अग्निशमन विभाग, एंबुलेंस, ऑक्सीजन आपूर्ति और अन्य आवश्यक सेवाओं के वाहनों पर लागू नहीं होगा।

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