रेवाड़ी चीफ ब्यूरो दीपक तिवारी
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फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ मैनपाल रामावत ने घर में घुसकर एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को जेल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
बावल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि 4 मार्च 2025 की रात को वह अपनी बेटी के साथ घर में सो रही थी । रात करीब 11:50 बजे गांव का ही रहने वाला एक युवक घर में घुस आया और उसकी नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दी। नाबालिग के शोर मचाने पर युवक जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। शोर सुनकर परिवार व पड़ोस में रहने वाले लोग भी जाग गए और पुलिस को सूचना दी गई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ थाना बावल में छेड़छाड़ व पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ मैनपाल रामावत ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 3 साल कैद और 12 हजार रुपए जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।











