November 2, 2026 9:34 pm

नए आपराधिक कानूनों पर बलिया पुलिस ने चलाया जनजागरूकता अभियान।

छात्र-छात्राओं और आमजन को दी गई BNS, BNSS और BSA-2023 की जानकारी।

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

 

संवाददाता अजीत कुमार सिंह

बलिया।पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में शुक्रवार को पूरे जिले में नए आपराधिक कानूनों के प्रति जन-जागरूकता अभियान चलाया गया। जनपद के सभी थानों की पुलिस टीमों ने अपने-अपने क्षेत्र के स्कूलों, कॉलेजों और बाजारों में जाकर छात्रों और आमजन को नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता (BNS)-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)-2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)-2023 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। अभियान के दौरान लोगों को बताया गया कि इन नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्त सजा, ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा और गिरफ्तारी के दौरान नागरिकों के कानूनी अधिकारों का विशेष ध्यान रखा गया है।

*मुख्य बिंदु समझाए गए*:-

संगठित अपराधों पर कड़ी सजा : धारा 111 में अपहरण, भूमि कब्जा और साइबर अपराध जैसे संगठित अपराधों को परिभाषित किया गया है।

 

*हिट एंड रन*:-धारा 106 के तहत अब ऐसे मामलों में सजा 10 साल तक हो सकती है।

*आतंकवाद पर सख्ती*:- धारा 113 में पहली बार आतंकवादी गतिविधियों को अपराध घोषित किया गया है।

*झूठी सूचना फैलाना अपराध*:- धारा 353 के तहत गलत या भ्रामक खबरें फैलाने पर दंड का प्रावधान है।

*यौन अपराधों में सख्ती*:-धारा 69 में धोखे से यौन संबंध बनाना अपराध माना गया है और धारा 70(2) के तहत गैंगरेप की उम्र सीमा 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई है।

*सामुदायिक सेवा का प्रावधान*:-मामूली अपराधों में अब सजा के रूप में सामुदायिक सेवा दी जा सकेगी।

*BNSS और BSA के तहत नई सुविधाएँ*:-

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि BNSS-2023 में अब ई-एफआईआर, जीरो एफआईआर, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई, और फोरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है। वहीं BSA-2023 में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को मान्यता दी गई है और भाषा को सरल तथा औपनिवेशिक शब्दों से मुक्त किया गया है।

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने कहा कि “नए आपराधिक कानून न्याय व्यवस्था को और सशक्त, पारदर्शी और जनसुलभ बनाएंगे। जनता को इन बदलावों के प्रति जागरूक करना पुलिस की जिम्मेदारी है।”

इस मौके पर सभी थाना प्रभारियों ने अपने क्षेत्रों में पोस्टर, पंपलेट और जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को नई कानूनी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी।

और पढ़ें

Cricket Live Score

Corona Virus

Rashifal

और पढ़ें