रेवाड़ी, 6 जुलाई जिला रिपोर्टर दीपक तिवारी
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 14 जुलाई तक आयोजित की जा रही सैकेंडरी (पूर्ण विषय, कंपार्टमेंट, EIOP, सुधार) एवं सीनियर सेकेंडरी (केवल एक दिन की कंपार्टमेंट) परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं व्यवधान रहित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधीश अभिषेक मीणा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश ने कहा कि परीक्षा के दौरान भीड़ एकत्र होने की आशंका, शांति भंग होने तथा परीक्षाओं के संचालन में बाधा उत्पन्न होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए चल रही परीक्षाओं के आयोजन में 14 जुलाई तक जिले के निर्धारित परीक्षा केंद्रों के चारों ओर 200 मीटर की परिधि में व्यक्तियों की स्वतंत्र आवाजाही और फोटोकॉपी मशीनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होंने कहा कि यह आदेश केवल आम नागरिकों पर लागू होगा, पुलिस व ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।











