November 2, 2026 11:46 pm

गुढ़ के पहाड़ी में 5 महीने पहले हुए गैंगरेप के 8वो दरिंदो को हुई आ, जीवन उम्रकैद*

*गुढ़ ब्रेकिंग*

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रिपोर्टर आशीष कुमार मिश्रा मध्य प्रदेश

*गुढ़ थाना प्रभारी शैल यादव का रहा इस कार्यवाही में महत्वपूर्ण योगदान, साथ ही उनके हमाराह स्टाफ की तत्परता से घटना के 3 दिवस के अंदर 8 दरिंदे पकड़े गए थे*

*वारदात के 133 वे दिन मिली सजा, 38 दिन चली जांच और 95 दिन में पूरी हुई सुनवाई*

*✍🏻 विकास तिवारी*
गुढ़। गुढ़ गैंगरेप के 8 दरिंदों को न्यायालय ने दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर अर्थ दंड भी लगाया है जिसमें पीड़िता को आर्थिक सहायता दी जाएगी। गुढ़ थाना क्षेत्र की पहाड़ी पर महिला से गैंगरेप मामले में यह ऐतिहासिक फैसला घटना से 133 वे दिन चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पदमा जाटव ने सुनाया है। आरोपियों ने पति को बंधक बनाकर पत्नी के साथ गैंगरेप किया था और 8 दरिंदों ने बारी–बारी से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था, और वही पति के साथ मारपीट भी की थी जहां पीड़ित पति और पत्नी ने घटना के दूसरे दिन आकर गुढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसके बाद गुढ़ थाना प्रभारी शैल यादव ने पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह को घटना की जानकारी दी जहां उनके द्वारा बनाई गई टीम ने गुप्त तरीके से 3 दिवस के अंदर सभी आरोपियों को पकड़ा और 8 दरिंदों से पूछताछ की गई और आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया था जहां उसमें उनका गुढ़ थाने के स्टाफ के अलावा मनिगवा और रीवा पुलिस भी टीम का सहयोग रहा।

जहां अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक एडवोकेट विकास द्विवेदी ने की न्यायालय में 24 साक्षियो के कथन कराए गए। पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किए गए कोर्ट ने साक्षियों के कथन और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों पर अपराध सिद्ध पाया प्रत्येक दोषी पर 2.30 लाख रुपए और एक पर 2.31 लख रुपए का अर्थ दंड लगाया अर्थ दंड की राशि से पीड़ित को 16 लख रुपए की आर्थिक सहायता देने का आदेश कोर्ट ने जारी किया है।

*38 दिन में जांच, 95 दिन में सुनवाई पूरी*
सनसनीखेज मामले को पुलिस ने चिन्हित अपराधों में शामिल किया था 21 अक्टूबर को घटना हुई थी, और करीब 38 दिन के अंदर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच पूरी की, 30 नवंबर को चालान सुनवाई के लिए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया था, 12 दिसंबर को प्रकरण सुनवाई के लिए चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय में पहुंचा 19 दिसंबर को अभियोजन ने आरोप तय किया और 8 जनवरी को साक्ष्य सूची पेश की गई, 16 जनवरी से साक्षियो की गवाही न्यायालय में शुरू हुई करीब दो माह में 24 साक्षियों की गवाही हुई। और इसके बाद न्यायालय ने लगभग 81 दिन में पूरे प्रकरण की सुनवाई कर फैसला कल सुना दिया गया।

*यह है पूरा मामला*
21 अक्टूबर 24 को पीड़िता अपने पति के साथ गुढ़ थाना क्षेत्र के पहाड़ी पर घूमने गई थी यहां आरोपी शराबखोरी करने के बाद नहा रहे थे दोनों लोग ऊपर पहाड़ी पर फोटो खिंचवाने लगे तभी आरोपी उन पर टूट पड़े पहले तो पति के साथ जमकर मारपीट की और उसको दूसरी ओर ले जाकर बांध दिया। बाद में महिला के साथ पांच आरोपियों ने बारी-बारी से बलात्कार किया मारपीट में पति को काफी चोट आई थी। 22 अक्टूबर को दंपति घटना की शिकायत दर्ज करवाने गुढ़ थाना पहुंचे थे मामले में आरोपी अरुण कोरी वीडियो बना रहा था और खुद को मीडिया प्रभारी बता रहा था जहां उस पर न्यायालय ने ज्यादा अर्थ दंड लगाया है।

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