November 2, 2026 9:00 pm

मुंबई पुलिस का बड़ा फैसला: 23 जुलाई से 6 अगस्त तक 5 से अधिक लोगों की भीड़ पर प्रतिबंध

रिपोर्टर योगेश यादव पीएनपी न्यूज महाराष्ट्र

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मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से मुंबई पुलिस ने बड़ा एहतियाती कदम उठाया है। पुलिस ने 23 जुलाई से 6 अगस्त तक पूरे मुंबई पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में निषेधाज्ञा (धारा 144 के समान प्रतिबंधात्मक आदेश) लागू करने का फैसला किया है। इस अवधि के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, लाउडस्पीकर के उपयोग, बैंड-बाजे और पटाखों के साथ होने वाले आयोजनों पर रोक रहेगी।

मुंबई पुलिस के पुलिस उपायुक्त (ऑपरेशन) अकबर पठान द्वारा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत यह आदेश जारी किया गया है। पुलिस के अनुसार, खुफिया एजेंसियों से प्राप्त जानकारी में शांति भंग होने, कानून-व्यवस्था प्रभावित होने और जन-धन की हानि की आशंका जताई गई थी। इन्हीं इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर यह निर्णय लिया गया है, ताकि शहर में किसी भी तरह की अव्यवस्था या अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

कब से लागू होंगे प्रतिबंध?

मुंबई पुलिस के आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 23 जुलाई की रात 12:01 बजे से लागू होकर 6 अगस्त की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे। इस दौरान पूरे मुंबई पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में सभी नागरिकों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

इन गतिविधियों पर रहेगी रोक

प्रतिबंध अवधि के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों पर सख्त पाबंदी रहेगी—

सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना।

किसी भी प्रकार के जुलूस या रैली का आयोजन।

लाउडस्पीकर, ध्वनि-विस्तारक यंत्र एवं तेज आवाज वाले उपकरणों का उपयोग।

बैंड-बाजे के साथ कार्यक्रम आयोजित करना।

जुलूस या सार्वजनिक आयोजनों में पटाखे फोड़ना।

किन गतिविधियों को मिली छूट?

मुंबई पुलिस ने आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई आवश्यक गतिविधियों को इस आदेश से बाहर रखा है। इनमें—

विवाह समारोह और उससे जुड़े पारिवारिक कार्यक्रम।

अंतिम संस्कार और शवयात्राएं।

कंपनियों, कार्यालयों, क्लबों और सहकारी संस्थाओं की बैठकें।

कारखानों, दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का नियमित संचालन।

सरकारी कार्यालय, न्यायालय और स्थानीय निकायों का कामकाज।

स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों की नियमित शैक्षणिक गतिविधियां।

सिनेमाघर, थिएटर और अन्य सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों पर निर्धारित कार्यक्रम।

इसके अलावा, यदि किसी संस्था या संगठन को विशेष सभा, जुलूस या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करना हो, तो संबंधित जोन के पुलिस उपायुक्त (DCP) से पूर्व अनुमति लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है।

उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

मुंबई पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान दर्ज मामलों की जांच आदेश समाप्त होने के बाद भी जारी रहेगी और दोषी पाए जाने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

जनता से सहयोग की अपील

मुंबई पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें तथा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। इस आदेश की जानकारी पुलिस स्टेशनों, अदालतों, सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चस्पा करके तथा मीडिया और सार्वजनिक घोषणाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही है।

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