रिपोर्ट अब्दुल शफीक खान पीएनपी न्यूज़
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!आगर-मालवा, 24 जून/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री डी एस चौहान के मार्गदर्शन में बुधवार को ग्राम पंचायत पालखेड़ी में लोकोपयोगी सेवाओं की स्थाई लोक अदालत में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
शिविर में मुख्य अतिथि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगर मालवा श्रीमती अश्विनी सिंह, विशेष अतिथि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आगर मालवा सुश्री प्रियंका चौहान, जिला विधिक सहायता अधिकारी आगर मालवा फारूक अहमद सिद्दीकी उपस्थित रहे।
शिविर के दौरान ग्रामीणों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पोक्सो अधिनियम की जानकारी देने के साथ ही जिला न्यायालय आगर मालवा में प्रति सप्ताह आयोजित होने वाली लोकोपयोगी सेवाओं की स्थाई लोक अदालत के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित शिकायतों जैसे यातायात सेवा, डाक सेवा व टेलीफोन सेवा, सार्वजनिक स्वच्छता एवं मल प्रवहन सेवा, बिजली एवं पानी प्रदाय सेवा, अस्पताल सेवा, शैक्षणिक सेवा, भू संपदा सेवा आदि को बिना किसी खर्च के जिला न्यायालय आगर मालवा में स्थापित खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। श्रीमती अश्विनी सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगर मालवा ने ग्रामीणजन से लोकोपयोगी सेवाओं की स्थाई लोक अदालत का लाभ लेने की अपील की।
इस अवसर पर ग्राम पंचायत पालखेड़ी सरपंच श्री गोवर्धन सिंह चौहान सहित, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं अन्य ग्रामीणजन उपस्थित रहे।











