रिपोर्टर योगेश यादव पीएनपी न्यूज महाराष्ट्र
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बिना टिकट ट्रेन में सफर करना पड़ेगा महंगा, अब देना होगा दोगुना जुर्माना
भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है। 1 जुलाई 2026 से बिना टिकट सफर करने पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा यात्री को यात्रा का पूरा किराया और लागू अन्य शुल्क भी चुकाने होंगे।
रेल मंत्रालय के नए नियमों के अनुसार, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 137 और 138 में संशोधन के बाद यह बदलाव लागू किया गया है। इसका उद्देश्य बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाना और यात्रियों को बेहतर रेल सुविधा उपलब्ध कराना है।
इन यात्रियों पर लगेगा जुर्माना
बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री।
पुराने या इस्तेमाल किए गए टिकट को दोबारा इस्तेमाल करने वाले यात्री।
बिना वैध पास या टिकट के ट्रेन में सफर करने वाले यात्री।
जुर्माना नहीं भरने पर कार्रवाई अगर कोई यात्री जुर्माना और किराया देने से इनकार करता है, तो रेलवे कानूनी कार्रवाई कर सकता है। अदालत के आदेश के बाद राशि वसूली जाएगी। नियमों के तहत 6 महीने तक की जेल, अतिरिक्त जुर्माना या दोनों का प्रावधान भी रहेगा।
रेलवे का कहना है कि बिना टिकट यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे हमेशा वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें।











