बदायूँ
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!बदायूं के संवाददाता जितेन्द्र कुमार यादव की रिपोर्ट
स्लग-रेप में नाकाम होने पर मासूम की हत्या करने करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा,अदालत ने सिर्फ 6 माह में सुनाई सज़ा।*
चार महीने में मामले की पूरी सुनवाई करते हुये फांसी की सजा।**
एंकर-* उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में सात वर्ष की मासूम से दुष्कर्म में नाकाम होने पर सिर कुचल कर हत्या करने के मामले में अदालत नें आरोपी को दोषी करार दिया है और चार महीने में सुनवाई पूरी करते हुये जज दीपक कुमार की अदालत नें फांसी की सजा क़ा ऐलान किया है अपर सत्र न्यायधीश स्पेशल जज पास्को कोर्ट दीपक कुमार नें 1 लाख 75 हजार रुपये क़ा जुर्माना भी लगाया है। घटना के बाद लोगों में आक्रोष फैल गया और न्याय की गुहार लगाने के लिए सड़कों पर उतर आए।
बीओ-* दरअसल यह पूरा मामला बिल्सी कस्बे क़ा है जहाँ 18 अक्टूबर 2024 को सात वर्ष की बच्ची अपनें घर से सब्जी लेने गयी थी और घर वापस नही लौटी परिवार नें बच्ची के घर ना लौटने की जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस नें एक खंडर नुमा मकान से बच्ची क़ा शव बरामद किया था।
पुलिस ने शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर आरोपी जाने आलम की पहचान कर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा था मामले में कोर्ट नें चार महीने में सुनवाई पूरी करते हुये आरोपी जाने आलम को फांसी की सजा क़ा ऐलान किया है
वीओ 2-* बदायूं में रेप में नाकाम होने पर बच्ची की हत्या करने वाले आरोपी को पास्को कोर्ट नें फाँसी की सजा क़ा ऐलान किया जज दीपक कुमार , आपको बता दे जिले के बिल्सी थाना क्षेत्र में बाजार गयी मासूम की आरोपी जाने आलम नें दुष्कर्म में नाकाम होने पर हत्या कर दी थी पुलिस नें आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर् जेल भेजा था अदालत नें चार महीने में मामले की पूरी सुनवाई करते हुये फांसी की सजा क़ा ऐलान किया है।
*बाइट – वीरेंद्र कुमार वर्मा ( वकील )*











