November 2, 2026 8:07 pm

रेवाड़ी में 4 दोषियों को 10 साल कैद; जानिए पूरा मामला

रेवाड़ी, 24 फरवरी चीफ ब्यूरो दीपक तिवारी

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धारूहेड़ा क्षेत्र में करीब दो साल पहले देर रात ऑटो में जा रहे एक युवक के साथ मारपीट कर नकदी, मोबाइल व अन्य सामान छिनने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत ने 4 दोषियों सजा सुनाई है। अदालत ने मोहल्ला रामजस नगर धारूहेड़ा निवासी बच्चन बैरवा, गांव अलावलपुर निवासी अमित, मोहल्ला रामनगर धारूहेड़ा निवासी आनंद और मोहल्ला दयाराम नगर धारूहेड़ा निवासी आनंद देव को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 27 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।राजस्थान के तिजारा निवासी करण सैनी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि वह 21 फरवरी 2024 की रात करीब 12:10 बजे दिल्ली से लौटकर धारूहेड़ा पुलिया से नीचे उतरा था। इस दौरान पुलिया के पास उसे एक तीन पहिया ऑटो मिला, जिसमें पहले से चार युवक बैठे थे। वह भिवाड़ी जाने के लिए उसी ऑटो में सवार हो गया।पीड़ित के अनुसार ऑटो चालक व अन्य युवक उसे भगत सिंह चौक से होते हुए लोहारू की ढाणी और नंदरामपुर बास रोड की तरफ ले गए। जैसे ही वह सुनसान सड़क पर पहुंचे, आरोपियों ने उसके गले में रस्सी डालकर दबाया और लोहे की रॉड से सिर व छाती पर हमला कर दिया। मारपीट के दौरान उसे गंभीर चोटें आईं। बदमाश उसके पास रखा मोबाइल फोन, पर्स और अन्य सामान छिन्न कर फरार हो गए। पर्स में करीब 5 हजार रुपये नकद, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम व क्रेडिट कार्ड, सेना का पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बाइक आरसी सहित अन्य जरूरी दस्तावेज थे। इसके अलावा उसका पिट्ठू बैग भी छीन लिया गया, जिसमें कपड़े, कैंटीन का सामान, सेविंग किट, टॉर्च व अन्य कागजात रखे थे।

पुलिस ने थाना धारूहेड़ा में मामला दर्ज कर मामले में संलिप्त चार आरोपी मोहल्ला रामजस नगर धारूहेड़ा निवासी बच्चन बैरवा, गांव अलावलपुर निवासी अमित, मोहल्ला रामनगर धारूहेड़ा निवासी आनंद और मोहल्ला दयाराम नगर धारूहेड़ा निवासी आनंद देव को गिरफ्तार किया था।जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने अदालत के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान दर्ज कराए। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत ने आरोपी बच्चन बैरवा, अमित, आनंद और आनंद देव को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को 10 साल कैद और 27 हजार रुपए जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को एक साल जेल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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