November 2, 2026 8:04 pm

महाराष्ट्र समाचार: अगस्त से महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम लागू, अब यह दस्तावेज़ होगा अनिवार्य

रिपोर्टर योगेश यादव पीएनपी न्यूज महाराष्ट्र

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महाराष्ट्र सरकार परिवहन व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधानसभा में जानकारी दी कि ड्राइविंग लाइसेंस और यात्री वाहन चालकों से जुड़े नए नियमों का प्रस्ताव कानून एवं न्याय विभाग के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। आवश्यक स्वीकृति मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा।

प्रस्तावित नियमों के अनुसार, 1 अगस्त 2026 से ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया और विशेष रूप से कमर्शियल यात्री वाहन चालकों के सत्यापन में डोमिसाइल सर्टिफिकेट (निवास प्रमाणपत्र) को अनिवार्य किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य ड्राइवरों की पहचान को अधिक विश्वसनीय बनाना और परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है।

विधानसभा में विधायक दिलीप लांडे के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि राज्य सरकार अवैध बाइक टैक्सी सेवाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। साथ ही, इस क्षेत्र को कानूनी दायरे में लाने, राज्य के राजस्व में वृद्धि करने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक नियामक ढांचा भी तैयार किया जा रहा है।

प्रताप सरनाईक ने सोशल मीडिया पर भी कहा कि सरकार यात्री परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित और अनुशासित बनाने के लिए नियमों में आवश्यक बदलाव कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत बाइक टैक्सी और चार-पहिया यात्री वाहन चलाने वाले ड्राइवरों को आधिकारिक बैज प्राप्त करने से पहले अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करना होगा। इससे चालकों का सत्यापन और पंजीकरण प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी।

सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, भरोसेमंद और बेहतर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है।

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