रेवाड़ी-8 अप्रैल चीफ ब्यूरो दीपक तिवारी
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फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दोषी युवक को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में दोषी को दो साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। दोषी करार दिया गया युवक जिला अमरोहा के गांव सहेलिया औसामाफी उझारी निवासी अंकुश कुमार है।
पुलिस को दी शिकायत में फरीदाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति ने कहा था कि वह पहले परिवार के साथ रेवाड़ी में रहते थे। नवंबर 2022 को वह परिवार के साथ वापस फरीदाबाद आ गए थे। इसी वर्ष उनकी पत्नी के डांटने के कारण 17 वर्षीय बेटी घर छोड़ कर चली गई थी। नौ मई 2023 को राजस्थान पुलिस ने बताया कि उनकी बेटी राजस्थान में है। राजस्थान से वापस फरीदाबाद लाने के बाद नाबालिग की काउंसिलिंग व मेडिकल जांच में पता लगा कि वह छह-सात माह की गर्भवती है।
नाबालिग ने परिजनों को बताया था कि वह रेवाड़ी के माडल टाउन स्थित एक होटल में खाना लेने के लिए गई थी। वहीं पर उसकी मुलाकात होटल में काम करने वाले युवक अंकुश से हुई थी। अंकुश ने होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया था। नाबालिग से दुष्कर्म व गर्भवती होने की बात सामने आने के बाद 11 मई 2023 को थाना पल्ला फरीदाबाद में जीरो एफआइआर दर्ज करके मामला रेवाड़ी के थाना माडल टाउन में ट्रांसफर किया गया था। थाना माडल टाउन पुलिस ने 12 मई 2023 को आरोपी के विरुद्ध पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने मामले में संलिप्त आरोपी अंकुश कुमार को गिरफ्तार कर लिया था।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य भी प्रस्तुत किए थे। इसके अतिरिक्त पीड़िता के बयान भी अदालत में दर्ज कराए गए थे। मामले की सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो साल की जेल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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