November 2, 2026 9:40 pm

ड्रोन उड़ाने व आतिशबाजी पर 7 जुलाई तक पूरी तरह बैन; धारा 163 के आदेश

 

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रेवाड़ी, 10 मई रिपोर्टर दीपक तिवारी

जिलाधीश अभिषेक मीणा ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम हमले के कारण वर्तमान स्थिति तथा आम जनता की सुरक्षा के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिला में आगामी 7 जुलाई तक मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) जैसे ड्रोन और कम उड़ान वाली वस्तुओं आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से सुरक्षा कारणों के तहत जारी किए हैं।

जिलाधीश अभिषेक मीणा ने बताया कि मौजूदा हालात के मद्देनजर शादी, खुशी के मौके तथा धार्मिक उत्सवों के दौरान आम जनता द्वारा आतिशबाजी तथा पटाखे आदि खूब फोड़े जाते हैं, ऐसे में पटाखों से होने वाले शोर से आम जनता में दहशत फैलती है, जिससे वास्तविक बम, ड्रोन तथा मिसाइल हमले का भय पैदा होता है तथा कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। जिसके मद्देनजर जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला रेवाड़ी के अधिकार क्षेत्र में विवाह, धार्मिक उत्सव, समारोह और किसी भी प्रकार की गतिविधियों के दौरान आम जनता द्वारा ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर/पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी और चीनी माइक्रो लाइट के उपयोग और किसी भी प्रकार की आतिशबाजी और पटाखे आदि फोड़ने पर आगामी 7 जुलाई तक प्रतिबंध लगाया है। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंड का भागी होगा।

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